सीपीएस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत : विधायक पद पर बने रहेंगे पूर्व सीपीएस  

हिमाचल प्रदेश सरकार को सीपीएस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पूर्व सीपीएस विधायक पद पर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सीपीएस रहे विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा

Nov 22, 2024 - 13:51
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सीपीएस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत : विधायक पद पर बने रहेंगे पूर्व सीपीएस  

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला     22-11-2024

हिमाचल प्रदेश सरकार को सीपीएस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पूर्व सीपीएस विधायक पद पर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सीपीएस रहे विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। इन पर उच्च न्यायालय के निर्णय का पैरा 50 लागू नहीं होगा। 

मामले में शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को दो सप्ताह का नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। बता दें, हिमाचल प्रदेश के सीपीएस कानून से जुड़ीं अलग-अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 

हिमाचल सरकार की ओर से मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले के पैरा नंबर 50 के तहत विधायकों की सदस्यता जा सकती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद  विधायक अपने पद पर बने रहेंगे। 

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