स्कूली छात्रा के साथ लैंगिक उत्पीड़न करने के दोषी शिक्षक को 5 वर्ष का कठोर कारावास के साथ जुर्माना

विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) जिला मण्डी की अदालत ने गंभीर लैंगिक उत्पीडन के आरोपी अध्यापक को स्कूल की एक छात्रा का लैंगिक उत्पीडन करने का दोष सिद्ध होने पर पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ₹ 50,000/- जुर्माने की सजा सुनाई

Aug 22, 2023 - 20:41
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स्कूली छात्रा के साथ लैंगिक उत्पीड़न करने के दोषी शिक्षक को 5 वर्ष का कठोर कारावास के साथ जुर्माना

यंगवार्ता न्यूज़ - मंडी  22-08-2023
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) जिला मण्डी की अदालत ने गंभीर लैंगिक उत्पीडन के आरोपी अध्यापक को स्कूल की एक छात्रा का लैंगिक उत्पीडन करने का दोष सिद्ध होने पर पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ₹ 50,000/- जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को छह माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई है। जिला न्यायवादी मण्डी विनोद भारद्वाज ने बताया कि दिनांक 20/04/2019 को समय दिन 2:39 पर पुलिस थाना हटली को दूरभाष के माध्यम से सुचना मिली कि एक सरकारी स्कूल के अध्यापक ने उसी के स्कूल की एक छात्रा ( 2 वर्ष ) के साथ छेड़खानी की है और उस अध्यापक को कुछ स्थानीय लोंगों ने पकड़ रखा है l 
सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुची और पीड़िता ने स्कूल की एसएमसी प्रधान के सामने पुलिस को दिए बयान कहा कि वह दिनांक 20/04/2019 को प्रात 8:30 पर स्कूल पहुची और स्कूल की प्रात: की प्रार्थना के बाद और कुछ अन्य कार्यों की बाद जब वह कक्षा में पहुची तो उसने अपने अध्यापक को गुड मॉर्निंग कहा l पीडिता अपने डेस्क पर बैठी थी तो उसको उसके अध्यापक ने केला खाने को दिया , पीडिता ने केला लेने से माना कर दिया तो अध्यापक ने उसे कहा कि तुमने केला क्यों नहीं खाया? जिससे पीडिता डर गयी, डर के कारण उसने केला खा लिया l इसके पश्चात अध्यापक पीडिता के पास आकर डेस्क में बैठ गया पीडिता को बाजू और कमर से छूने लगा l 
जिससे पीड़िता उठकर अगले डेस्क में बैठ गयी l इसके बाद अध्यापक ने पीडिता को पाठ पढने के लिए बोला तो पीडिता डेस्क से बाहर निकली तो मौका पाकर अध्यापक ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकत की। जिस पर पीड़िता ने वहां से भाग कर सारी घटना स्कूल के हेडमास्टर को बताई l पीडिता ( शिकायतकर्ता ) के उक्त बयान के आधार पर पुलिस थाना हटली में दोषी के खिलाफ अभियोग 20/2019 दर्ज हुआ थाI इस मामले की छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी हटली द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया थाI उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 17 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी लोक अभियोजक, नविना राही और नितिन शर्मा  द्वारा की गयी l

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