हिमाचल प्रदेश में 1000 से अधिक जनसंख्या होने पर ही नई पंचायत का होगा गठन 

हिमाचल प्रदेश में 1000 से अधिक जनसंख्या होने पर ही नई पंचायत का गठन होगा। सरकार ने पंचायतों के गठन के लिए मापदंड तय कर दिए हैं। पंचायतीराज विभाग के अलावा जिला उपायुक्तों को भी नई पंचायतों का गठन करने के लिए आवेदन भेजे जा सकेंगे

Jan 6, 2025 - 13:30
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हिमाचल प्रदेश में 1000 से अधिक जनसंख्या होने पर ही नई पंचायत का होगा गठन 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला     06-01-2025

हिमाचल प्रदेश में 1000 से अधिक जनसंख्या होने पर ही नई पंचायत का गठन होगा। सरकार ने पंचायतों के गठन के लिए मापदंड तय कर दिए हैं। पंचायतीराज विभाग के अलावा जिला उपायुक्तों को भी नई पंचायतों का गठन करने के लिए आवेदन भेजे जा सकेंगे। पंचायतीराज विभाग आवेदनों की छंटनी के बाद पंचायतों के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। 

प्रदेश में नए नगर निगम और नगर परिषद बनने के बाद पंचायतों की सीमाएं भी बदल रही हैं। ऐसे में लोगों की मांग पर नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश में भौगोलिक रूप से कई पंचायतें बहुत बड़ी हैं जिसके कारण लोगों को अपने काम करवाने के लिए बहुत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। पंचायत की आबादी और मतदाताओं की संख्या के आधार पर नई पंचायतों का गठन होगा। 

आबादी के अलावा ग्राम पंचायत की वर्तमान मुख्यालय से सबसे दूर वाले गांव की दूरी 5 किमी या उससे अधिक होने पर नई पंचायत का गठन किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों की उन ग्राम पंचायतों में से नई पंचायतें बनाई जाएंगी, जिनकी जनसंख्या 750 और उससे अधिक है। 

सरकार की ओर से बनाए गए मापदंडों के आधार पर पंचायतों के गठन के लिए आए आवदेनों का परीक्षण होगा। इसके बाद अधिसूचनाएं जारी कर आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला उपायुक्त अपना निर्णय देकर पंचायतीराज विभाग को अनुमोदित करेंगे। भाजपा सरकार के समय प्रदेश में 412 नई पंचायतें बनाई गई थीं। मौजूदा समय में हिमाचल में कुल 3612 पंचायतें हैं।

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