मतदाता सूची में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 की समीक्षा : उपायुक्त

मतदाता सूची में  विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 को लेकर वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम कश्यप ने बताया कि मतदाता सूची में दर्ज आपत्तियों के निपटारे को लेकर,  डुप्लीकेट एपिक के निपटारे, गलत विलोपन के विरूद्ध सुरक्षा, सुपर निगरानी और अंतिम मतदाता सूची 2025 को राजनीतिक दलों के साथ साझा करने पर विस्तृत चर्चा की गई

Dec 5, 2024 - 18:26
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मतदाता सूची में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 की समीक्षा : उपायुक्त

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  05-12-2024

मतदाता सूची में  विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 को लेकर वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम कश्यप ने बताया कि मतदाता सूची में दर्ज आपत्तियों के निपटारे को लेकर,  डुप्लीकेट एपिक के निपटारे, गलत विलोपन के विरूद्ध सुरक्षा, सुपर निगरानी और अंतिम मतदाता सूची 2025 को राजनीतिक दलों के साथ साझा करने पर विस्तृत चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि जिला शिमला में फार्म 6 के तहत 6078 आपत्तियां दर्ज की गई । इनमें से 5462 का निपटारा किया जा चुका है, जोकि 89.87 फीसदी है। 
जबकि फार्म 7 के तहत प्राप्त आपत्तियों की संख्या 4821 है। इनमें से 4210 आपत्तियों को निपटारा किया जा चुका है, जोकि 87.33 फीसदी है।  वहीं फार्म आठ के तहत 3099 आपत्तियां प्राप्त हुई है। इनमें से  2743 आपत्तियों को निष्पादन किया गया, जोकि 88.51 फीसदी है। उन्होंने कहा कि  डुप्लीकेट एपिक के  68 आपत्तियां दर्ज की गई।  इसमें ठियोग से चार, कसुम्पटी से 25, शिमला शहरी से 30, शिमला ग्रामीण 7, रोहड़ से 2,  जुब्बल कोटखाई,रामपुर, और  चैपाल विधानसभा  से शून्य आपति शामिल है। इन सभी आपत्तियों को निष्पादन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची तैयार करने के लिए निर्वाचन विभाग तीव्र गति से कार्य कर रहा है।   
उन्होंने कहा कि ई रोल में डिलीशन की सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद की जा रही है। बीएलओ  की रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाणपत्र के बाद ही मतदाता सूची से नाम हटाया जाता है। इसके अलावा मतदाताओं के स्थानांतरण भी सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद किया जा रहा है। अभी तक जितने भी डिलीशन के आवेदन प्राप्त हुए है। इनकी क्रॉस चेकिंग निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से करवाई गई है। उन्होंने कहा कि विभाग को निर्देश दिए गए है कि शेष आपत्तियों को निष्पादन तीव्रता से किया जाए।

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