प्रदेश सरकार ने बिजली कनेक्शन लेने से पहले निरीक्षण करवाने के लिए दरों का करेंगा निर्धारण 

हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिजली कनेक्शन लेने से पहले निरीक्षण करवाने के लिए दरों का निर्धारण कर दिया है। वीरवार को ऊर्जा विभाग ने घरेलू और औद्याेगिक उपभोक्ताओं से ली जाने वाली दरों के संबंध में अधिसूचना जारी

May 16, 2025 - 11:50
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प्रदेश सरकार ने बिजली कनेक्शन लेने से पहले निरीक्षण करवाने के लिए दरों का करेंगा निर्धारण 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    16-05-2025

हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिजली कनेक्शन लेने से पहले निरीक्षण करवाने के लिए दरों का निर्धारण कर दिया है। वीरवार को ऊर्जा विभाग ने घरेलू और औद्याेगिक उपभोक्ताओं से ली जाने वाली दरों के संबंध में अधिसूचना जारी की।

ऊर्जा सचिव ने बताया कि चीफ इलेक्ट्रिकल ऑफिस से घर में बिजली का कनेक्शन लेने से पहले या कभी रुटीन में निरीक्षण करवाने के लिए अधिकारी को बुलाने के लिए फीस नये सिरे से तय की गई है। घरेलू उपभोक्ता निरीक्षण के लिए किसी अधिकारी को बुलाता है तो उसे 300 रुपये फीस देनी पड़ेगी। 

20 किलोवाट तक 600 रुपये, 50 किलोवाट तक 750 रुपये, 100 किलोवाट तक 900, 400 किलोवाट तक 1500 और 750 किलोवाट तक 2400 रुपये की निरीक्षण फीस ली जाएगी। 

यदि कोई कारोबारी या उद्योग जनरेटर लगाना चाहता है तो उसके लिए भी निरीक्षण की फीस नए सिरे तय की है। 5 किलोवाट तक का जैनरेटर लगाने के लिए 300 रुपये और 1000 किलोवाट का जैनरेटर लगाने के लिए 4500 रुपये का निरीक्षण शुल्क अदा करना होगा।

प्रदेश सरकार ने डोमेन चेंज कमेटी का गठन भी कर दिया है। ऊर्जा सचिव कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ऊर्जा निदेशक, प्रबंध निदेशक बिजली बोर्ड और हिमऊर्जा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमेटी में सदस्य होंगे। मुख्य अभियंता ऊर्जा इसके सदस्य सचिव होंगे।

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