इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में शामिल होगी घरेलू कार्य करने वाली महिलाएं , कैबिनेट ने लिया निर्णय
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में घरेलू कार्य करने वाली महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया। जिन महिलाओं ने घरेलू सहायिका के रूप में न्यूनतम 100 दिन कार्य किया है , वह महिलाएं अब इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। इसके अलावा इन महिलाओं की 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की बेटियां भी इस योजना के तहत पात्र होंगी और उन्हें 1500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में घरेलू कार्य करने वाली महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया। जिन महिलाओं ने घरेलू सहायिका के रूप में न्यूनतम 100 दिन कार्य किया है , वह महिलाएं अब इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। इसके अलावा इन महिलाओं की 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की बेटियां भी इस योजना के तहत पात्र होंगी और उन्हें 1500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने राज्य में प्राकृतिक पद्धति से तैयार की गई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दी है। इस पद्धति से तैयार गेहूं के एमएसपी को 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये तथा मक्की के एमएसपी को 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, प्राकृतिक रूप से उगाई गई कच्ची हल्दी के लिए 90 रुपये प्रति किलोग्राम और जिला चंबा के पांगी खंड में उगाए गए जौ के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम एमएसपी को मंजूरी प्रदान की गई है। पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उप-मंडल घोषित करने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने नई होमस्टे नीति को मंजूरी दी तथा चंबा जिला के पांगी उपमंडल में होमस्टे के लिए पंजीकरण शुल्क मानक दर का 50 प्रतिशत निर्धारित करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के कोसरी में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को 10 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने ऊना जिला के पंजावर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने नवगठित 14 नगर पंचायतों तथा हमीरपुर, ऊना एवं बद्दी के स्तरोन्नत नगर निगमों के विलय किए गए क्षेत्रों के साथ-साथ नादौन एवं बैजनाथ-पपरोला नगर परिषदों के निवासियों को जल शुल्क में राहत प्रदान करने का निर्णय लिया। इस निर्णय में हाल ही में ज्वालामुखी, देहरा, पांवटा-साहिब नगर परिषदों तथा ज्वाली नगर पंचायत में विलयित क्षेत्र भी शामिल हैं। इन क्षेत्रों में अगले तीन वर्षों तक ग्रामीण दरों पर जल शुल्क लिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने सात स्टेट ऑफ आर्ट (एसओए) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को अन्य आईटीआई में और सात महिला आईटीआई को राज्य के अन्य विभिन्न आईटीआई में विलय करने की मंजूरी दी।
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