प्रदेश भर में हटेंगे अवैध टैक्सी स्टैंड , हाईवे किनारे से भी अनधिकृत संरचनाओं को हटाना जरूरी , सख्त हुआ हाई कोर्ट
हाई कोर्ट ने प्रदेश के सभी राजमार्गों सहित शिमला शहर के भीतर अवैध और अनधिकृत टैक्सी स्टैंड/संरचनाओं को हटाने के आदेश जारी किए हैं। जनहित याचिका में लोक निर्माण विभाग द्वारा कोर्ट को सौंपी गई स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया है कि टैक्सी चलाने वाले व्यक्तियों द्वारा शिमला शहर के विभिन्न स्थानों जैसे ऑकलैंड, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संजौली, संजौली बस स्टॉप, ढली चौक, छोटा शिमला सचिवालय के पास, लक्कड़ बाजार, कुसुम्पटी बाजार और संजौली कस्बे में कुछ अवैध और अनधिकृत संरचनाएं बनाई गई हैं, जो वाहनों की आवाजाही में असुविधा पैदा कर रही हैं

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 26-05-2025
हाई कोर्ट ने प्रदेश के सभी राजमार्गों सहित शिमला शहर के भीतर अवैध और अनधिकृत टैक्सी स्टैंड/संरचनाओं को हटाने के आदेश जारी किए हैं। जनहित याचिका में लोक निर्माण विभाग द्वारा कोर्ट को सौंपी गई स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया है कि टैक्सी चलाने वाले व्यक्तियों द्वारा शिमला शहर के विभिन्न स्थानों जैसे ऑकलैंड, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संजौली, संजौली बस स्टॉप, ढली चौक, छोटा शिमला सचिवालय के पास, लक्कड़ बाजार, कुसुम्पटी बाजार और संजौली कस्बे में कुछ अवैध और अनधिकृत संरचनाएं बनाई गई हैं, जो वाहनों की आवाजाही में असुविधा पैदा कर रही हैं।
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