हिमाचल में बिना लाइसेंस नहीं बेच सकेंगे तंबाकू उत्पाद , अब व्यापारी को बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस

हिमाचल प्रदेश में अब कोई भी रोजी रोटी का जुगाड़ करने के लिए बीड़ी-सिगरेट की दुकान नहीं सजा पाएगा। सुक्खू सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के नारे को धरातल पर उतारने के लिए एक कड़ा और गंभीर फैसला लिया है। इस निर्णय के तहत कोई भी बीड़ी-सिगरेट की दुकानें सजाकर तंबाकू उत्पाद नहीं बेच पाएगा। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तंबाकू उत्पाद बेचने पर सख्ती की घोषणा की है

Oct 12, 2025 - 09:32
Oct 12, 2025 - 09:35
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हिमाचल में बिना लाइसेंस नहीं बेच सकेंगे तंबाकू उत्पाद , अब व्यापारी को बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस
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यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  12-10-2025

हिमाचल प्रदेश में अब कोई भी रोजी रोटी का जुगाड़ करने के लिए बीड़ी-सिगरेट की दुकान नहीं सजा पाएगा। सुक्खू सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के नारे को धरातल पर उतारने के लिए एक कड़ा और गंभीर फैसला लिया है। इस निर्णय के तहत कोई भी बीड़ी-सिगरेट की दुकानें सजाकर तंबाकू उत्पाद नहीं बेच पाएगा। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तंबाकू उत्पाद बेचने पर सख्ती की घोषणा की है, तो एक झटके में छोटी-छोटी दुकानों में बीड़ी और सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी के साथ ही अवैध रूप से तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर कार्रवाई करने के आदेश भी जारी हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी प्रकार के तंबाकू उपयोग, ई-सिगरेट और हुक्का बार को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड लगातार अभियान चलाकर हुक्का बार और ई-सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। 
प्रदेश सरकार द्वारा तंबाकू दुकानों को नियंत्रित करने, विक्रेता लाइसेंस नियमों को लागू करने और शहरों व गांवों में आउटलेट्स की संख्या कम करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों, विभागों और स्थानीय निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि इस अभियान की सफलता सुनिश्चित करें और हर स्कूल और गांव को तंबाकू मुक्त बनाएं। सुक्खू सरकार ने तंबाकू की दुकानों की संख्या घटाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए बीड़ी और सिगरेट सहित अन्य तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए दुकानदार को लाइसेंस लेना अनिवार्य किया जाएगा। लाइसेंस बनाने और दुकानदार को किस तरह की औपचारिकताएं पूरी करनी है, इसको लेकर फिलहाल अभी कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन फिलहाल यह तय हो गया है कि अब हिमाचल की हर दुकान पर तंबाकू उत्पाद नहीं सज पाएंगे। 
हिमाचल में चरणबद्ध तरीके से दुकानदारों को बीड़ी और सिगरेट बेचने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस के जरिए ही बीड़ी-सिगरेट के आउट लेट कम करने की कवायद की जाएगी। इसके लिए तर्क यह दिया जा रहा है कि तंबाकू उत्पाद से ही युवा नशे की दलदल में फंस रहे हैं। ऐसे में तंबाकू उत्पादों को बेचने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने तंबाकू उत्पादों के आउटलेट कम करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया अपनाने के लिए भी कहा है। कांग्रेस सरकार ही लगाती है प्रतिबंध : हिमाचल प्रदेश में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए कांग्रेस सरकार ही तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाती रही है। 
वीरभद्र सरकार ने खुली सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाया था और अब सुक्खू सरकार ने बीड़ी-सिगरेट की दुकानदारी को लाइसेंस अनिवार्य कर इसे पूर्ण रूप से बैन करने की ओर कदम बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद हिमाचल में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस प्रथा लागू होते ही आउट लेट की संख्या पर संबंधित डीसी और एसपी नजर रखेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय निकायों को भी यह निर्देश दिए गए हैं कि हर स्कूल और गांव को तंबाकू फ्री बनाया जाए। हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेट बेचने सहित तंबाकू और जर्दा पर पहले ही प्रतिबंध लगाया गया है। इसके पीछे भी यही तर्क दिया गया था कि युवा खुली सिगरेट और तंबाकू हासिल कर नशे की दलदल में फंस रहे हैं।

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