परिवार में कोई पेंशन धारक तो महिला को नहीं मिलेंगे 1500 रुपये , सरकार ने तय किये मापदंड 

राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को नोटिफाई कर दिया है। अब लाहौल स्पीति जिला के अलावा पूरे प्रदेश में यह लागू होगी। एम्पावरमेंट ऑफ एससी, ओबीसी , माइनॉरिटी एंड स्पेशियली एबल्ड डिपार्टमेंट यानी ई सोमसा विभाग की वेबसाइट से आवेदन प्रपत्र लिया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि हिमाचल में 18 से 59 आयु वर्ग की महिलाएं जो हिमाचल की स्थाई निवासी हों और जिनके परिवार से कोई भी सदस्य सरकारी रोजगार में नहीं हो

Mar 14, 2024 - 16:03
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परिवार में कोई पेंशन धारक तो महिला को नहीं मिलेंगे 1500 रुपये , सरकार ने तय किये मापदंड 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  14-03-2024

राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को नोटिफाई कर दिया है। अब लाहौल स्पीति जिला के अलावा पूरे प्रदेश में यह लागू होगी। एम्पावरमेंट ऑफ एससी, ओबीसी , माइनॉरिटी एंड स्पेशियली एबल्ड डिपार्टमेंट यानी ई सोमसा विभाग की वेबसाइट से आवेदन प्रपत्र लिया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि हिमाचल में 18 से 59 आयु वर्ग की महिलाएं जो हिमाचल की स्थाई निवासी हों और जिनके परिवार से कोई भी सदस्य सरकारी रोजगार में नहीं हो, उन्हें हर महीने 1500 रुपए मिलेेंगे। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय, राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालीन कर्मचारी के परिवार से किसी भी महिला को 1500 रुपए नहीं मिलेंगे। 
भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, मिड-डे मील वर्कर, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी निकायों के कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमों बोर्ड, निगम, काउंसिल या एजेंसी के कर्मियों, पेंशन भोगियों, वाले परिवार की किसी महिला को भी यह सुविधा नहीं मिलेगी। यानी परिवार में यदि ससुर को भी पेंशन मिलती है तो बहू को 1500 रुपए नहीं मिलेंगे। सुख सम्मान निधि की राशि की स्वीकृति प्रदान करने के लिए जिलों के उपायुक्त, पांगी में आवासीय उपायुक्त , काजा और भरमौर में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी और डोडरा क्वार में एसडीएम सक्षम अधिकारी होंगे। 
जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी का या दायित्व होगा कि वह सक्षम अधिकारी को स्वीकृति आदेश का प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले सभी शर्तें सुनिश्चित कर ले। स्वीकृत ऑर्डर की प्रधान महालेखाकार और निदेशक अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग को भेजनी होगी। यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है या वह किसी कारणवश अपात्र हो जाती है, तो सुख सम्मान निधि बंद करने की प्रक्रिया भी इन नियमों में बताई गई है। किसी भी लाभार्थी के विरुद्ध अपात्र होने की शिकायत मिलने पर एक माह के भीतर तहसील कल्याण अधिकारी छानबीन कर सुख सम्मान निधि रोकने पर फैसला देंगे। 
नोटिफिकेशन के अनुसार परिवार से अर्थ पति, पत्नी, व्यस्क या अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्रियां, जिनका नाम परिवार रजिस्टर या राशन कार्ड में दर्ज हो को माना जाएगा। इस स्कीम के तहत आवेदन फॉर्म भरकर तहसील कल्याण अधिकारी के पास जमा करवाना होगा और वही इन आवेदनों की स्क्रीनिंग करेंगे। आवेदन के साथ आयु प्रमाण पत्र, हिमाचली बोनाफाइड या मूल निवासी प्रमाण पत्र, बैंक या डाकघर खाता संख्या हेतु पासबुक की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति, राशन कार्ड की कॉपी इत्यादि लगेगी। तहसील कल्याण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन नियम अनुसार सभी और औपचारिकताओं सहित पूर्ण है। अधूरे या अपात्र श्रेणी के आवेदनों को 15 दिन के भीतर आवेदिका को टिप्पणी सहित वापस भेजेंगे।

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