हिमाचल के पांच जिलों में पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी 

पंचायतीराज विभाग ने हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर अधिसूचना जारी की है।  राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के तहत ग्राम पंचायतों, वार्डों और ग्राम सभाओं की सीमाओं में बदलाव

Dec 24, 2025 - 13:02
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हिमाचल के पांच जिलों में पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    24-12-2025

पंचायतीराज विभाग ने हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर अधिसूचना जारी की है।  राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के तहत ग्राम पंचायतों, वार्डों और ग्राम सभाओं की सीमाओं में बदलाव, नए ग्राम सभा क्षेत्रों का गठन और कुछ पंचायतों के पुनर्संयोजन का प्रस्ताव रखा गया है। 

ऊना, मंडी, शिमला, बिलासपुर और हमीरपुर जिलों के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार यह हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सरकार का तर्क है कि जनसंख्या में वृद्धि, भौगोलिक परिस्थितियों और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह पुनर्गठन आवश्यक हो गया था।

पुनर्गठन के तहत विभिन्न विकास खंडों में ग्राम पंचायतों के वार्डों की संख्या में बदलाव किया गया है। कुछ पंचायतों में नए वार्ड बनाए गए हैं, जबकि कुछ स्थानों पर ग्राम सभाओं को पुनः परिभाषित किया गया है। अधिसूचना में प्रत्येक पंचायत, उसके अंतर्गत आने वाले गांवों, वार्डों और ग्राम सभाओं का विस्तृत विवरण भी दिया गया है। 

राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व्यक्ति 25 दिसंबर तक संबंधित उपायुक्त या पंचायती राज विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। 

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