सार्वजनिक संपत्तियों पर न हो कोई भी राजनीतिक पोस्टर, बैनर या होर्डिंग , जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देश

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव-2024 के लिए जिला में लागू आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर किसी भी सरकारी भवन या अन्य सार्वजनिक संपत्ति पर कोई भी राजनीतिक पोस्टर, बैनर, होर्डिंग या कोई भी अन्य प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकती है। इसका उल्लंघन करने वाले लोगों और संगठनों के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कड़ी कार्रवाई हो सकती

Apr 24, 2024 - 19:17
Apr 24, 2024 - 19:46
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सार्वजनिक संपत्तियों पर न हो कोई भी राजनीतिक पोस्टर, बैनर या होर्डिंग , जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देश

यंगवार्ता न्यूज़ - हमीरपुर  24-04-2024
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव-2024 के लिए जिला में लागू आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर किसी भी सरकारी भवन या अन्य सार्वजनिक संपत्ति पर कोई भी राजनीतिक पोस्टर, बैनर, होर्डिंग या कोई भी अन्य प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकती है। इसका उल्लंघन करने वाले लोगों और संगठनों के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कड़ी कार्रवाई हो सकती है। 
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी अधिकारियों को भी यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि उनके विभागों के भवनों और अन्य संपत्तियों पर किसी भी तरह की राजनीतिक प्रचार सामग्री न लगाई गई हो। अगर इन भवनों एवं संपत्तियों पर राजनीतिक प्रचार सामग्री पाई जाती है तो इसके लिए संबंधित अधिकारी जवाबदेह होंगे। इस तरह के मामलों में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 
अमरजीत सिंह ने शहरी निकायों के अधिकारियों को भी कड़े निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने निकायों के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक स्थलों एवं सरकारी संपत्तियों पर विशेष नजर रखें। अगर इन पर कोई भी प्रचार सामग्री लगाता है तो त्वरित कार्रवाई करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि किसी निजी भवन या अन्य निजी संपत्ति पर प्रचार सामग्री लगाने के लिए भी उसके मालिक की अनुमति अनिवार्य है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः अनुपालना में सहयोग की अपील भी की है।

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