अमिताभ अवस्थी होंगे हिमाचल वाटर सेस आयोग के अध्यक्ष , सरकार ने जारी की अधिसूचना जारी
हिमाचल प्रदेश में बिजली उत्पादन करने वाली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने के लिए गठित किए गए आयोग के अध्यक्ष सहित तीन सदस्यों की नियुक्तियों संबंधी अधिसूचना जारी हो गई है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में गठित सर्च कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जल शक्ति विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी वाटर सेस आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 25-07-2023
हिमाचल प्रदेश में बिजली उत्पादन करने वाली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने के लिए गठित किए गए आयोग के अध्यक्ष सहित तीन सदस्यों की नियुक्तियों संबंधी अधिसूचना जारी हो गई है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में गठित सर्च कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जल शक्ति विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी वाटर सेस आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वह 31 जुलाई को सेवानिवृति के बाद इस पद का कार्यभार संभालेंगे।
आयोग में एचएम धूरेटा , अरुण शर्मा व जोगिंदर सिंह सदस्य नियुक्त किए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का सेवाकाल तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु के लिए होगा। इस संबंध में जल शक्ति विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। वाटर सेस आयोग जल उपकर से संबंधित तमाम अपीलों की सुनवाई करेगा। आयोग हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर अधिनियम - 2023 के अनुसार काम करेगा। राज्य सरकार ने पहले ही हिमाचल प्रदेश जलविद्युत उत्पादन पर जल उपकर राज्य आयोग अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्ते नियम -2023 अधिसूचित कर दिए हैं।
आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। आयोग के अध्यक्ष प्रतिमाह 1,35,000 रुपये नियत मूल वेतन जमा महंगाई भत्ता प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे। सदस्य 1,20,000 रुपये नियत मूल वेतन और महंगाई भत्ता प्राप्त करने का हक रखेंगे।
अगर कोई सरकारी अधिकारी अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त होता है तो वह अपने निर्धारित वेतनमान और भत्तों का लाभ लेगा। अगर अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुका है तो उन्हें अंतिम वेतनमान के बराबर लाभ मिलेगा। पेंशन और भत्ते इसमें शामिल नहीं होंगे। अन्य भत्ते जैसे यात्रा, परिवहन, मेडिकल उपचार, टेलीफोन सुविधा आदि भी ग्रुप ए अधिकारी के बराबर दिए जाएंगे।
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