प्रदेश में अब दैनिक वेतन आधार पर काम करने वाले हजारों चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को भी मिलेगी पेंशन
हिमाचल प्रदेश में दैनिक वेतन आधार पर काम करने वाले हजारों चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को भी अब पेंशन मिलेगी। राज्य सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें ओपीएस के तहत शामिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सुरेंद्र सिंह केस का लाभ सभी को देने का फैसला
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 20-11-2025
हिमाचल प्रदेश में दैनिक वेतन आधार पर काम करने वाले हजारों चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को भी अब पेंशन मिलेगी। राज्य सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें ओपीएस के तहत शामिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सुरेंद्र सिंह केस का लाभ सभी को देने का फैसला लिया है।
वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों को इस बाबत आदेश जारी किए। वित्त विभाग की ओर से 14 फरवरी 2019 की अधिसूचना को संशोधित कर दिया गया है। इस निर्णय से हिमाचल प्रदेश के हजारों दैनिक वेतन आधार पर लंबे समय तक कार्य करने वाले कर्मचारियों को पेंशन का रास्ता साफ हो गया है।
वर्षों से लंबित मांगों-असमानताओं को दूर करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी। विभाग की ओर से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दैनिक वेतन पर सेवा का लाभ (1 वर्ष के बराबर 5 वर्ष) पेंशन के लिए दिया जाएगा, चाहे उनकी नियमितीकरण की तिथि कोई भी रही हो।
यह फैसला पुरानी पेंशन योजना की 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी बहाली के बाद लिया है। संशोधित निर्देशों का लाभ केवल उन कर्मियों को मिलेगा जो अब सीसीएस पेंशन नियम 1972 यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत हैं। इसके तहत पांच वर्ष दैनिक वेतन सेवा को 1 वर्ष क्वालीफाइंग सर्विस माना जाएगा। अधिकतम 2 वर्ष की क्वालीफाइंग सर्विस का लाभ मिलेगा।
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