यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 18-03-2024
हिमाचल प्रदेश विधानसभा से अयोग्य करार दिए गए 6 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से खास राहत न मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार में विधानसभा के उपाध्यक्ष विनय कुमार का बयान सामने आया है। विनय कुमार ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया गया है उसका जवाब हम नियमानुसार देंगे।
विनय कुमार ने कहा कि जो भी कार्यवाही हुई है वह नियमों के तहत की गई है। विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस पर कार्यालय से जवाब मांगा है। गौर हो की हिमाचल प्रदेश विधानसभा में गत 27 फरवरी को राज्यसभा के लिए कोई क्रॉस वोटिंग के बाद हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने 6 विधायकों को निष्कासित कर अयोग्य करार दिया गया था , जिसके बाद बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
आज सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 6 जून को लोकसभा चुनाव के बाद की जाएगी।