प्रदेश में लाइफ सर्टिफिकेट जमा न करने वाले पेंशनरों की पेंशन रोकने के आदेश जारी
हिमाचल प्रदेश में लाइफ सर्टिफिकेट जमा न करने वाले पेंशनरों की पेंशन रोकने के आदेश जारी हुए हैं। प्रदेश वित्त विभाग के कोषागार, लेखा एवं लॉटरी निदेशालय ने राज्य के सभी जिला कोषागार अधिकारियों को निर्देश जारी
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 21-11-2025
हिमाचल प्रदेश में लाइफ सर्टिफिकेट जमा न करने वाले पेंशनरों की पेंशन रोकने के आदेश जारी हुए हैं। प्रदेश वित्त विभाग के कोषागार, लेखा एवं लॉटरी निदेशालय ने राज्य के सभी जिला कोषागार अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जो पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर अभी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाए हैं, उनकी पेंशन तुरंत प्रभाव से रोक दी जाए।
वित्त विभाग के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने की निर्धारित अवधि 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक थी। वित्त विभाग ने कहा है कि इस अवधि के दौरान जिन पेंशनरों ने अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया, उनकी पेंशन रोकने के निर्देश अब सभी जिला कोषागारों को दिए जा रहे हैं।
वित्त विभाग की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया है कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना हर पेंशनर के लिए अनिवार्य है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पेंशन सही पात्र व्यक्ति तक पहुंच रही है। इस आदेश के बाद उन पेंशनरों को असुविधा हो सकती है जिन्होंने किसी कारणवश निर्धारित समय में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है।
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