सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने पर पद से हटाया उपप्रधान,डीसी ने जारी किये आदेश
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की ग्राम पंचायत लोअर लंबागांव के उपप्रधान हरि दास को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने पर पद से हटा दिया गया है। उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1)(क) के तहत कार्रवाई करते हुए आदेश पारित
यंगवार्ता न्यूज़ - कांगड़ा 10-01-2026
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की ग्राम पंचायत लोअर लंबागांव के उपप्रधान हरि दास को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने पर पद से हटा दिया गया है। उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1)(क) के तहत कार्रवाई करते हुए आदेश पारित किए हैं।
उपप्रधान हरि दास पर तहसील जयसिंहपुर के तहत सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच में पाया गया कि संबंधित भूमि सरकारी है, जिस पर लगभग दो मीटर क्षेत्र में कब्जा कर फसल बोई गई थी।
जांच में यह भी सामने आया कि अतिक्रमण वर्ष 2024 में किया गया और पूर्व में जारी नोटिस के बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया। जांच तहसीलदार जयसिंहपुर की गई। इसमें आरोपों की पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि संबंधित पंचायत प्रतिनिधि द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन है।
उपप्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसका जवाब भी संतोषजनक नहीं पाया गया। उपायुक्त हेम राज बैरवा ने अपने आदेश में कहा कि कोई भी पंचायत प्रतिनिधि यदि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करता है या करवाता है, तो वह पद पर बने रहने का पात्र नहीं है। इसी आधार पर उपप्रधान हरि दास को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने के आदेश दिए गए हैं।
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