सीआरपीसी की धारा 133 के तहत शहर से हटाए खतरनाक पेड़ , डीसी ने अधिकारियों को हटाने का निर्देश
शिमला जिले में पेड़ों के गिरने और भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए, शिमला के उपायुक्त (डीसी) ने सभी उप-मंडल मजिस्ट्रेटों (एसडीएम) को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 133 के तहत खतरनाक पेड़ों को हटाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 अधिकारियों को उन संरचनाओं , अवरोधों या खतरों को हटाने के आदेश जारी करने का अधिकार देती है

शिमला जिले में पेड़ों के गिरने और भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए, शिमला के उपायुक्त (डीसी) ने सभी उप-मंडल मजिस्ट्रेटों (एसडीएम) को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 133 के तहत खतरनाक पेड़ों को हटाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 अधिकारियों को उन संरचनाओं , अवरोधों या खतरों को हटाने के आदेश जारी करने का अधिकार देती है जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं, जिनमें जान-माल को नुकसान पहुँचाने वाले पेड़ भी शामिल हैं। डीसी का यह निर्देश चालू मानसून के मौसम में आया है, जिसमें जिले के कई हिस्सों में पहले ही कई भूस्खलन, उखड़े हुए पेड़ और संपत्तियों व सड़कों को नुकसान पहुँच चुका है।
What's Your Reaction?






