लोकसभा में पास हुआ वक्फ संशोधन बिल , मोदी ने दिखा दी 56 इंच की ताकत , पक्ष में 288 तो विपक्ष में पड़े 232 वोट , 56 का अंतर
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा बुधवार को लोकसभा में पेश वक्फ संशोधन बिल 2024 पर रात एक बजे मुहर लग गई। लोकसभा में पास होने के बाद इस बिल को अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में करीब 12 घंटे तक चली बहस के बाद इस बिल पर वोटिंग हुई जहां यह बहुमत से पास हो गया। बिल के खिलाफ कांग्रेस, एसपी, आप, राजद, टीएमसी और डीएमके जैसे दलों ने वोटिंग की, जबकि भाजपा को जदयू, टीडीपी और लोजपा का समर्थन मिला

न्यूज़ एजेंसी - नई दिल्ली 03-04-2025
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा बुधवार को लोकसभा में पेश वक्फ संशोधन बिल 2024 पर रात एक बजे मुहर लग गई। लोकसभा में पास होने के बाद इस बिल को अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में करीब 12 घंटे तक चली बहस के बाद इस बिल पर वोटिंग हुई जहां यह बहुमत से पास हो गया। बिल के खिलाफ कांग्रेस, एसपी, आप, राजद, टीएमसी और डीएमके जैसे दलों ने वोटिंग की, जबकि भाजपा को जदयू, टीडीपी और लोजपा का समर्थन मिला, जिससे यह बिल आसानी से पास हो गया। इससे पहले चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ में कोई गैर इस्लामिक नहीं आएगा। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है।
मुसलमानों से किये पांच वायदे
1. किसी भी मस्जिद पर कोई कार्रवाई का प्रावधान इस बिल में नहीं है। यह सिर्फ संपत्ति का मामला है। धार्मिक संस्थानों से इस बिल का कोई लेना-देना नहीं है।
2. वक्फ संशोधन बिल में किसी भी धार्मिक स्थल-मस्जिद की व्यवस्था में किसी भी तरह के हस्तक्षेप का कोई प्रावधान नहीं है और न ही ऐसा कुछ किया जाएगा।
3. बिल में किसी भी धार्मिक कार्य कलाप में हस्तक्षेप का प्रावधान नहीं है। वक्फ बोर्ड कानून के दायरे में होगा, इसमें कुछ भी कानून के उलट नहीं किया जाएगा।
4. कलेक्टर से ऊपर कोई भी अधिकारी सरकारी जमीन और किसी विवादित जमीन का विवाद देखेगा। बिल में मस्जिद के मैनेजमेंट में दखलंदाजी का प्रावधान नहीं है।
5. सेंटर ऑफ काउंसिल में 22 सदस्यों में गैर-मुसलमानों सदस्य चार से ज्यादा नहीं होंगे। पूर्व अधिकारियों सहित संसद के किसी भी धर्म के तीन सदस्य चुने जाएंगे।
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