इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना में चंबा की 1245 महिलाएं बनीं लाभार्थी

प्रदेश सरकार द्वारा संचालित इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिला चंबा में 18 से 59 वर्ष तक की 1245 पात्र महिलाओं को प्रदेश सरकार की ओर से त्रैमासिक किश्त के रूप में 4500 रुपए प्रति महिला  जारी किए जा चुके

Jun 28, 2024 - 15:15
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इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना में चंबा की 1245 महिलाएं बनीं लाभार्थी

प्रत्येक महिला को त्रैमासिक किश्त के रूप में एक साथ मिले 4500 रुपए 

यंगवार्ता न्यूज़ - चंबा    28-06-2024

प्रदेश सरकार द्वारा संचालित इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिला चंबा में 18 से 59 वर्ष तक की 1245 पात्र महिलाओं को प्रदेश सरकार की ओर से त्रैमासिक किश्त के रूप में 4500 रुपए प्रति महिला  जारी किए जा चुके हैं। 

योजना के संबंध में अधिक जानकारी देते हुए जिला कल्याण अधिकारी चंबा चमन लाल शर्मा ने बताया कि आदर्श आचार संहिता से पहले 14 से 16 मार्च 2024 तक जिन महिलाओं ने जिला चंबा के तहसील कल्याण अधिकारियों के कार्यालयों में अपने आवेदन जमा करवाए थे उन सभी 1245 महिलाओं के आवेदन पत्र स्वीकृत कर उन्हें  अप्रैल से जून 2024 तक की सम्मान राशि संबंधित महिलाओं के खाते में जारी की जा चुकी है। 

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत जिला चंबा में पहली किस्त के रूप में कुल 56 लाख 2 हजार 500 रूपए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की पात्र महिलाओं के बैंक खातों के में डाले गए है।

योजना की लाभार्थी महिलाओं मोहल्ला धड़ोग निवासी सपना कुमारी व शबनम चौहान, अपर जुलाकड़ी निवासी वनिता चंद्रा व पूजा देवी इत्यादि ने प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याणार्थ चलाई जा रही इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की सराहना करते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह  का आभार व्यक्त किया।

जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि रोजाना जिला की विभिन्न तहसीलों में स्थित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालयों में महिलाएं बड़ी संख्या में आवेदन कर रही हैं तथा 28 जून 2024 तक जिला चंबा में कुल 44190 आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं। जिसमें तहसील चंबा में 13547, चुराह में 7508, सलूणी में 8669, डलहौजी में 3540, भटियात में 7262, भरमौर में 2614 तथा पांगी में 1050 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

चमन लाल शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी 18 से 59 वर्ष आयु की ऐसी महिलाएं जो कि केंद्र अथवा राज्य सरकार की कर्मचारी या पेंशनर, अनुबंध/ आउटसोर्स /दैनिक वेतन भोगी/ अंशकालिक  वर्ग की कर्मचारी, सेवानिवृत/ भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विद्ववाएं, मानदेय प्राप्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/ आशा कार्यकर्ता/ मिड डे मील कार्यकर्ता/ मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायती राज संस्थाओं/ शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी केंद्र/ राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम /बोर्ड /काउंसिल एजेंसी में कार्यरत /पेंशन भोगी, वस्तु एवं सेवा कर हेतु पंजीकृत व्यक्ति तथा आयकर दाता इत्यादि श्रेणियों में शामिल न हो और न ही महिला के परिवार का अन्य सदस्य इन श्रेणियां में शामिल हो ऐसी महिलाएं इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत योजना लाभ प्राप्त करने के लिए नजदीकी तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में अपना फार्म जमा करवा सकती हैं। 

इसके अतिरिक्त बौद्ध मठों में स्थाई रूप से रहने वाली बौद्ध भिक्षुणियां (चोमो) भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी। चमन लाल शर्मा ने बताया कि सुख सम्मान निधि योजना प्राप्त करने के लिए इच्छुक महिला को निर्धारित प्रपत्र-1 पर तहसील कल्याण अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रार्थना पत्र जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय व तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय से निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। 

इसके अलावा यह प्रार्थना पत्र विभाग की वेबसाइट www.esomsa.hp.gov.in पर भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया की प्रार्थना पत्र के साथ वैद्य आयु प्रमाण पत्र, हिमाचली बोनाफाइड /मूल निवासी प्रमाण पत्र, बैंक /डाकघर खाता संख्या हेतु पासबुक की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति, राशन कार्ड की छाया प्रति तथा बौद्ध भिक्षुणियों के लिए पंचायत अथवा बौद्ध मठ की मुख्य भिक्षुणी (मुख्य चोमो) द्वारा जारी प्रमाण पत्र सलंगन करना अनिवार्य है।

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