कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न , महिला अपराध एवं कन्या भ्रूण हत्या पर कार्यशाला
ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव आकांक्षा डोगरा की अध्यक्षता में आज यहां ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से ‘कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निवारण अधिनियम, 2013)’ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। आकांक्षा डोगरा ने कहा कि जहां नारी की पूजा की जाती है वहां देवता निवास करते है

ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव आकांक्षा डोगरा की अध्यक्षता में आज यहां ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से ‘कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निवारण अधिनियम, 2013)’ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। आकांक्षा डोगरा ने कहा कि जहां नारी की पूजा की जाती है वहां देवता निवास करते है, इसलिए हम सभी को नारी का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक चेतना के माध्यम से अपराध एवं कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराई को रोकने एवं समाज में जागरूकता बढ़ाने पर बल देना चाहिए।
उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की पृष्ठ भूमि से लेकर वर्तमान प्रावधानों के बारे मे विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि कार्यालय में सभी अधिकारियों का कर्तव्य है कि महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करें। यदि किसी महिला अधिकारी एवं कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार के यौन शोषण की घटना होती है तो वह विभागीय स्तर पर गठित आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं किया गया हो तो स्थानीय शिकायत समिति को भी शिकायत की जा सकती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की झूठी शिकायत पाए जाने पर महिलाओं के विरूद्ध भी दण्ड के प्रावधान है।
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