चुनाव में दूसरे व्यक्ति के स्थान पर मतदान करना, प्रलोभन या धमकी देना भी अपराध, एडवाइजरी जारी

चुनाव में दूसरे व्यक्ति के स्थान पर मतदान करना, प्रलोभन या धमकी देना भी अपराध है। दूसरे के स्थान पर मतदान और किसी को मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए रिश्वत का लेनदेन करने पर एक वर्ष तक का कारावास हो सकता

Apr 23, 2024 - 13:35
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चुनाव में दूसरे व्यक्ति के स्थान पर मतदान करना, प्रलोभन या धमकी देना भी अपराध, एडवाइजरी जारी

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  23-04-2024

चुनाव में दूसरे व्यक्ति के स्थान पर मतदान करना, प्रलोभन या धमकी देना भी अपराध है। दूसरे के स्थान पर मतदान और किसी को मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए रिश्वत का लेनदेन करने पर एक वर्ष तक का कारावास हो सकता है। 

इसके साथ ही धर्म, जाति, प्रजाति और भाषा के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देने एवं प्रयत्न करने पर भी तीन वर्ष की कैद हो सकती है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हिमाचल पुलिस ने मतदाताओं के लिए एडवाइजरी जारी की है।

शिमला पुलिस के मुताबिक चुनाव के दौरान अगर कोई व्यक्ति काले धन का उपयोग, सांप्रदायिकता, धांधली, राजनीतिक तंत्र का दुरुपयोग, राजनीति में आपराधिक आचरण और मतदान केंद्रों पर कब्जा सहित अन्य चुनाव संबंधी आपराधिक गतिविधि को अंजाम देता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं आईपीसी की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

आईपीसी की धारा 171 एफ के मुताबिक निर्वाचन में अनुचित असर डालने, अन्य व्यक्ति बनकर मतदान (निर्वाचन में प्रतिरूपण) करने तथा मतदान करने के लिए रिश्वत देने के अपराध में एक वर्ष तक का कारावास हो सकता है। किसी उम्मीदवार के आयोग की जांच में दोषी पाए जाने पर चुनाव लड़ने के अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। 

पुलिस के मुताबिक धारा 130 में मतदान वाले दिन मतदान केंद्र लके 100 मीटर के भीतर चुनाव प्रचार एवं चुनाव से संबंधित किसी चुनाव चिह्न का प्रदर्शन करने पर कार्रवाई की जाएगी। मतदान केंद्र में एवं उसके निकट अनुचित व्यवहार करने और मतदान केंद्र के आसपास किसी यंत्र का ऊंची आवाज में इस्तेमाल करने पर भी कार्रवाई होगी।

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