कृषक अब 31 जुलाई तक करवा सकते हैं मक्की और धान का बीमा , इंश्योरेंस कम्पनी ने बढ़ाई तिथि 

प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़, जलभराव और ओलावृष्टि इत्यादि से फसलों को होने वाले नुक्सान की भरपाई के लिए आरंभ की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ वर्तमान खरीफ सीजन के दौरान भी उठाया जा सकता है। जिला हमीरपुर में इसी योजना के तहत वर्तमान खरीफ सीजन में मक्की और धान की फसल का बीमा किया जा रहा है

Jul 19, 2025 - 18:17
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कृषक अब 31 जुलाई तक करवा सकते हैं मक्की और धान का बीमा , इंश्योरेंस कम्पनी ने बढ़ाई तिथि 
यंगवार्ता न्यूज़ - हमीरपुर  19-07-2025
प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़, जलभराव और ओलावृष्टि इत्यादि से फसलों को होने वाले नुक्सान की भरपाई के लिए आरंभ की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ वर्तमान खरीफ सीजन के दौरान भी उठाया जा सकता है। जिला हमीरपुर में इसी योजना के तहत वर्तमान खरीफ सीजन में मक्की और धान की फसल का बीमा किया जा रहा है। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. शशि पाल अत्री ने बताया कि इन फसलों के बीमे के लिए अंतिम तिथि अब बढ़ाकर अब 31 जुलाई कर दी गई है। उन्होंने बताया कि मक्की की फसल के लिए जिला हमीरपुर की सभी तहसीलें एवं उप तहसीलें अधिसूचित की गई हैं। जबकि, धान की फसल के बीमे के लिए तीन तहसीलें हमीरपुर, नादौन और भोरंज अधिसूचित की गई हैं। उपनिदेशक ने बताया कि इस योजना से संबंधित अधिसूचना विभाग की वेबसाइट एचपी एग्रीकल्चर.कॉम hpagriculture.com पर भी उपलब्ध है। 
उन्होंने बताया कि अधिसूचित तहसीलों और उप तहसीलों में मक्की व धान की फसल उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान बीमा करवा सकते हैं। किसान अपना फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड और अपनी भूमि के कागजात सहित बीमा कंपनी या नजदीकी लोक मित्र केंद्रों, बैंकों या ऑनलाइन के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। योजना के संबंध में किसी भी तरह के परामर्श के लिए विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। सभी ऋणी (जिन्होंने किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान से ऋण लिया हो) किसानों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वतः ही बीमित कर दिया जाएगा। यदि कोई ऋणी किसान इस योजना का लाभ नहीं उठाना चाहता है तो वह इस बारे में अपना घोषणा पत्र संबंधित बैंक शाखा में जमा करवा सकता है। 
उपनिदेशक ने बताया कि जिला हमीरपुर में वर्तमान खरीफ मौसम के लिए क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है। मक्की और धान की फसल के बीमे के लिए 1200 रुपये प्रति हेक्टेयर यानी 48 रुपये प्रति कनाल प्रीमियम तय किया गया है। इसकी बीमित राशि 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर होगी। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों के अलावा क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के टॉल फ्री नंबर 14447, कंपनी के जिला पर्यवेक्षक संदीप कुमार के मोबाइल नंबर 79866-45536 या राज्य पर्यवेक्षक अरुण कुमार के मोबाइल नंबर 93185-75000 पर संपर्क कर सकते हैं।

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