सार्वजनिक परिवहन व अन्य निर्धारित वाहनों में डस्टबिन रखना अनिवार्य : रोहित राठौर
प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक परिवहन वाहनों मं अनिवार्य रूप से डस्टबिन रखने की अधिसूचना जारी होने के उपरांत मंडी जिला में परिवहन विभाग के तत्वाधान में जागरूकता अभियान शुरू किया

यंगवार्ता न्यूज़ - मंडी 02-05-2025
प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक परिवहन वाहनों मं अनिवार्य रूप से डस्टबिन रखने की अधिसूचना जारी होने के उपरांत मंडी जिला में परिवहन विभाग के तत्वाधान में जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इसी क्रम में आज अतिरिक्त उपायुक्त रोहित राठौर ने मंडी के पड्डल मैदान में विभिन्न विभागों के साथ अटैच गाडि़यों का निरीक्षण किया।
इन सभी गाडि़यों में सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडो के अनुसार डस्टबिन पाए गए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदूषण को रोकने तथा पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत सभी टैक्सियों, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं, निजी परिवहन सेवाओं, ट्रकों तथा टैपो ट्रैवलर इत्यादि में डस्टबिन रखना अनिवार्य किया गया है।
उन्होंने सभी सार्वजनिक परिवहन, टैक्सी तथा ट्रक ऑपरेटर यूनियनों के पदाधिकारियों को इस बारे सभी को जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि हिमाचल को प्रदूषण मुक्त किया जा सके।
उन्होंने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है तथा उन्हें 1500 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। इस अवसर पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नवीन कुमार, जिला रैडक्रास सोसायटी के सचिव ओपी भाटिया भी उपस्थित थे।
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