प्रदेश में खाद्य पदार्थों से जुड़े स्ट्रीट वेंडर और मेले में दुकानें लगाने वाले ले सकेंगे कम समय वाले लाइसेंस  

हिमाचल प्रदेश में खाद्य पदार्थों से जुड़े स्ट्रीट वेंडर और मेले में दुकानें लगाने वाले कम समय वाले लाइसेंस ले सकेंगे। लाइसेंस की अवधि तीन महीने की निर्धारित की गई है। खास बात यह है कि लाइसेंस निशुल्क बनाया जाएगा

Nov 15, 2025 - 13:29
Nov 15, 2025 - 13:33
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प्रदेश में खाद्य पदार्थों से जुड़े स्ट्रीट वेंडर और मेले में दुकानें लगाने वाले ले सकेंगे कम समय वाले लाइसेंस  

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    15-11-2025

हिमाचल प्रदेश में खाद्य पदार्थों से जुड़े स्ट्रीट वेंडर और मेले में दुकानें लगाने वाले कम समय वाले लाइसेंस ले सकेंगे। लाइसेंस की अवधि तीन महीने की निर्धारित की गई है। खास बात यह है कि लाइसेंस निशुल्क बनाया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर और छोटे दुकानदारों के लिए खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने नियमों में बदलाव कर दिया है। 

मेलों और छोटे समय के कार्यक्रम के लिए नए नियमों को लागू किया है। इससे पहले एक साल के लिए लाइसेंस दिया जाता था। लाइसेंस बनाने के लिए 100 रुपये की फीस देनी पड़ती थी, लेकिन अब नियमों में संशोधन किया है। एफएसएसएआई का मानना है कि मेले और छोटे समय के कार्यक्रम की अवधि काफी कम होती है। इसलिए इन लोगों को कुछ माह का लाइसेंस भी दिया जा सकता है। 

इसलिए इन लोगों को कुछ माह का लाइसेंस भी दिया जा सकता है। इसके बाद विभाग की ओर से भी खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए हैं। अगर अब प्रदेश में लगने वाले मेलों और शॉर्ट टर्म कार्यक्रमों में कोई स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस नहीं लेता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। 

अभी एफएसएसएआई की ओर से पहले भी नियम बनाए गए थे, लेकिन अधिकतर लोग लाइसेंस ही नहीं लेते थे। इससे मेले और छोटे समय के कार्यक्रम के दौरान खाद्य पदार्थों के सैंपल लेने में भी दिक्कत आती थी।

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