गुड़िया प्रकरण : हिमाचल के आईजीपी और सात अन्य दोषी करार , सीबीआई कोर्ट ने कोटखाई हिरासत में मौत मामले में दिया फैसला
चंडीगढ़ में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) जहूर हैदर जैदी और सात अन्य पुलिसकर्मियों को कुख्यात 2017 कोटखाई सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में एक आरोपी की हिरासत में मौत के मामले में दोषी पाया। दोषी ठहराए गए व्यक्तियों में पूर्व पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) मनोज जोशी, उप-निरीक्षक (एसआई) राजिंदर सिंह, सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) दीप चंद शर्मा, हेड कांस्टेबल मोहन लाल और सूरत सिंह, हेड कांस्टेबल रफी मोहम्मद और कांस्टेबल रानित सतेता शामिल हैं
यंगवार्ता न्यूज़ - चंडीगढ़ 18-01-2025
चंडीगढ़ में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) जहूर हैदर जैदी और सात अन्य पुलिसकर्मियों को कुख्यात 2017 कोटखाई सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में एक आरोपी की हिरासत में मौत के मामले में दोषी पाया। दोषी ठहराए गए व्यक्तियों में पूर्व पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) मनोज जोशी, उप-निरीक्षक (एसआई) राजिंदर सिंह, सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) दीप चंद शर्मा, हेड कांस्टेबल मोहन लाल और सूरत सिंह, हेड कांस्टेबल रफी मोहम्मद और कांस्टेबल रानित सतेता शामिल हैं। इस बीच, पूर्व पुलिस अधीक्षक (एसपी) डीडब्ल्यू नेगी को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। सजा की अवधि 27 जनवरी, 2025 को सुनाई जाएगी। गौर हो कि यह मामला 4 जुलाई, 2017 का है, जब हिमाचल प्रदेश के कोटखाई से 16 वर्षीय लड़की लापता हो गई थी।
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