प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना के प्रावधानों पर आयकर विभाग ने लगाया जागरूकता सेमिनार 

आयकर विभाग द्वारा चलाई जा रही प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 के तहत नाहन में आज एक जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में जिला के विभिन्न इलाकों से चार्टर्ड अकाउंटेंट ,एडवोकेट एवं सलाहकारों के अलावा करदाताओं ने भी हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए आयकर अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना के तहत विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं

Dec 13, 2024 - 18:27
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प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना के प्रावधानों पर आयकर विभाग ने लगाया जागरूकता सेमिनार 
यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन  13-12-2024
आयकर विभाग द्वारा चलाई जा रही प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 के तहत नाहन में आज एक जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में जिला के विभिन्न इलाकों से चार्टर्ड अकाउंटेंट ,एडवोकेट एवं सलाहकारों के अलावा करदाताओं ने भी हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए आयकर अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना के तहत विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं ताकि आयकरदाता इसका लाभ उठा सके। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत आयकर दाताओं को टैक्स पर ब्याज और जुर्माने में लाभ मिलेगा इस योजना का लाभ 31 दिसंबर 2024 तक उठाया जा सकता है। 
उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा लोगों से एडवांस में टैक्स जमा करने की भी अपील की जा रही है साथ ही चार्टर एकाउंटेंट ,एडवोकेटस को उनके सामने आ रही समस्याओं को भी सुना जा रहा है। इस अवसर शालिनी कौशल आईआरएस , प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स-1, चण्डीगढ़ के दिशा-निर्देशों एवं राजा घोष, आई.आर.एस., आयकर अपर आयुक्त, शिमला रेंज, शिमला ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना-2024 के प्रावधानों पर विस्तृत जानकारी दी। सेमिनार को संजीव कुमार, आयकर अधिकारी, नाहन, हिमाचल प्रदेश ने संबोधित किया। इस सेमिनार में जिला नाहन के चार्टर्ड अकाउंटेंट / एडवोकेट एवं कर सलाहकारों के अलावा करदाताओं ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया एवं प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना-2024 के प्रावधान की विस्तृत जानकारी ली। 
आयकर अधिकारी संजीव कुमार ने प्रतिभागियों को बताया कि यदि किसी करदाता की विनिर्दिष्ट तिथि 22.07.2024 को आयकर से संबंधित कोई अपील लंबित है वह इस योजना का लाभ ले सकता है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए नियत तिथि 31.12.2024 है और करदाता इस तिथि तक इस योजना में आवेदन दे सकता है। योजना के प्रावधानों पर चर्चा करते हुए आयकर अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की यह योजना मुकदमेबाजी और देय कर की रिकवरी आदि से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए करदाताओं को स्वैच्छिक कर अनुपालन का अवसर प्रदान करती है। 
इसके अतिरिक्त आयकर अधिकारी ने यह भी बताया कि एडवांस टैक्स न भरने के कारण रिटर्न दायर करने के समय सेल्फ असेसमेंट टैक्स की अदायगी करने के कारण करदाता को देय कर के अलावा धारा 234 बी. एवं 234 सी. के ब्याज की अदायगी अतिरिक्त रूप से करनी पड़ती है। आयकर अधिकारी ने सभी टैक्स प्रोफेशनल्स से अनुरोध किया कि ऐसे सभी केसों में एडवांस टैक्स की अदायगी करवाएं। इस सेमिनार में विभाग की ओर से अतिरिक्त आयकर अधिकारी मेहर चंद, आयकर निरीक्षक ने भाग लिया और टैक्स प्रोफेशनल्स, करदाता एवं व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ उनके सदस्य भी मौजूद रहे।

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