हाईकोर्ट ने धर्मशाला में सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य शीघ्र पूरा करने के दिए सख्त आदेश

हिमाचल हाईकोर्ट ने धर्मशाला में सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य शीघ्र पूरा करने के सख्त आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सीवरेज लाइन बिछाने के कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले भू-मालिकों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 358 का प्रयोग करते हुए कार्रवाई करने के आदेश

Apr 20, 2024 - 16:32
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हाईकोर्ट ने धर्मशाला में सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य शीघ्र पूरा करने के दिए सख्त आदेश

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    20-04-2024

हिमाचल हाईकोर्ट ने धर्मशाला में सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य शीघ्र पूरा करने के सख्त आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सीवरेज लाइन बिछाने के कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले भू-मालिकों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 358 का प्रयोग करते हुए कार्रवाई करने के आदेश भी दिए।

मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने हैरानी जताई कि धर्मशाला में सीवरेज लाइन बिछाने के लिए वर्ष 2022 में ठेकेदारों को काम सौंपा गया था वह आज तक भी पूरा नहीं हुआ है।

सीवरेज का कार्य देखने वाले उप मंडल अधिकारी ने स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से कोर्ट को बताया कि कुछ निजी संपत्ति के मालिक अपनी भूमि अथवा मकान के गेट के भीतर से सीवरेज लाइन नहीं बिछाने दे रहे।

वे नहीं चाहते कि उनकी भूमि से सीवरेज पाईप दबाई जाए। इस कारण सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य रुका हुआ है। इस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नगर निगम धर्मशाला को उसकी कानूनी शक्तियां दिखाते हुए उनका इस्तेमाल करने के आदेश दिए।

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