प्रदेश हाईकोर्ट ने अफसरशाही की सुस्ती और लापरवाही पर अपनाया कड़ा रुख  

Sep 11, 2025 - 12:12
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प्रदेश हाईकोर्ट ने अफसरशाही की सुस्ती और लापरवाही पर अपनाया कड़ा रुख  
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यंगवार्ता न्यूज़  - शिमला     11-09-2025

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अफसरशाही की सुस्ती और लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने हिमाचल प्रदेश के शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक, उपनिदेशक मंडी और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टिकरी सदवानी के प्रधानाचार्य के चिकित्सा बिलों के भुगतान पर रोक लगा दी है। 

नौ साल से याचिकाकर्ता के मेडिकल बिलों का भुगतान न करने और अदालत के पूर्व आदेशों का पालन न होने पर अदालत ने यह आदेश जारी किया।
जस्टिस दुआ की अदालत ने आदेश दिया कि जब तक याचिकाकर्ता के बिलों का भुगतान नहीं किया जाता, इन अधिकारियों को चिकित्सा बिलों का भुगतान न किया जाए। 

अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को आदेश दिया है कि इसकी सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई जाए। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी याचिकाकर्ता देव शर्मा ने वर्ष 2016 में मेडिकल रीइंबर्समेंट के लिए 1,52,677 रुपये के बिल विभाग को सौंपे थे।

इसके बावजूद न तो उन्हें धनराशि मिली और न ही विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई की। वर्ष 2022 में वह सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन अब तक बकाया भुगतान नहीं हो सका। इससे परेशान होकर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। 20 अगस्त को हुई सुनवाई में न्यायालय ने विभाग को आदेश दिया था कि 10 दिन में बिलों का भुगतान किया जाए। 

दो सितंबर को अगली सुनवाई में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने आश्वासन दिया कि पांच दिन में भुगतान कर दिया जाएगा और सुनवाई आठ सितंबर तक स्थगित कर दी गई। लेकिन 8 सितंबर को भी याचिकाकर्ता को राशि नहीं मिली। इस पर न्यायालय ने सख्ती दिखाते हुए अधिकारियों के मेडिकल बिलों के भुगतान पर रोक लगा दी।

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