प्रदेश में आज से सभी टैक्सी चालकों, एचआरटीसी और निजी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में कूड़ेदान लगाना अनिवार्य 

हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज,  29 अप्रैल से सभी टैक्सी चालकों, एचआरटीसी और निजी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में 'कार बिन' यानी कूड़ेदान लगाना अनिवार्य कर दिया है। इससे वाहन में उत्पन्न कचरे को एकत्रित कर निर्धारित स्थानों पर फेंका जा सके

Apr 29, 2025 - 12:03
Apr 29, 2025 - 12:14
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प्रदेश में आज से सभी टैक्सी चालकों, एचआरटीसी और निजी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में कूड़ेदान लगाना अनिवार्य 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला     29-04-2025

हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज,  29 अप्रैल से सभी टैक्सी चालकों, एचआरटीसी और निजी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में 'कार बिन' यानी कूड़ेदान लगाना अनिवार्य कर दिया है। इससे वाहन में उत्पन्न कचरे को एकत्रित कर निर्धारित स्थानों पर फेंका जा सके।

आरटीओ और एमवीआई अब केवल उन्हीं वाहनों को पास करेंगे या पंजीकरण देंगे, जिनमें कार बिन लगाए गए हों। वाहन में कार बिन न लगाने पर 10 हजार और जैव कचरा इधर-उधर फेंकने पर 1500 रुपये जुर्माना लगेगा। यह प्रावधान पूरे राज्य में लागू होंगे। 

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