प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में हुए फैसले के बाद आखिरकार न्यूनतम बस किराए में राहत के साथ बढ़ाने की अधिसूचना जारी

प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में हुए फैसले के बाद आखिरकार न्यूनतम बस किराए में राहत के साथ-साथ बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है। अब चार किलोमीटर तक दस रुपए ही किराया लगेगा

Apr 20, 2025 - 14:07
Apr 20, 2025 - 14:08
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प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में हुए फैसले के बाद आखिरकार न्यूनतम बस किराए में राहत के साथ बढ़ाने की अधिसूचना जारी

यंगवार्ता न्यूज़ -शिमला    20-04-2025

प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में हुए फैसले के बाद आखिरकार न्यूनतम बस किराए में राहत के साथ-साथ बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है। अब चार किलोमीटर तक दस रुपए ही किराया लगेगा। शनिवार को यह अधिसूचना परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की ओर से जारी की गई। 

प्रदेश सरकार ने बसों का न्यूनतम किराया बढ़ा दिया है। बसों में न्यूनतम किराया दस रुपए तय किया है। 0 से 4 किलोमीटर तक का यह किराया तय किया है। पहले दो किलोमीटर तक का पांच रुपए किराया था।

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बस किराया बढ़ाने का निर्णय लिया था। अब इसकी सरकार ने न्यूनतम किराया बढ़ाने के साथ इसकी दो किलोमीटर दूरी भी बढ़ाई है। चार किलोमीटर से अधिक सफर पर प्रति किलोमीटर किराया पूर्ववत 2.19 रुपए के आधार पर लिया जाएगा। 

एचआरटीसी निदेशक मंडल की 23 फरवरी को आयोजित हुई थी। निदेशक मंडल ने सरकार से बस किराए में बढ़ोतरी की सिफारिश की थी।

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