हिमाचल में काम करने वाले श्रमिकों के बनेंगे डिजिटल कार्ड , अन्य जिला में काम करने को पहले करवाना पड़ता था पंजीकरण

जिला स्तर पर काम करने वाले कामगारों को प्रदेश के दूसरे जिलों में काम करने के लिए दोबारा पंजीकरण नहीं करवाना पड़ेगा। पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशानुसार वर्ष 2025-26 में श्रमिकों को डिजिटल कार्ड जारी किए जाएंगे। डिजिटल कार्ड एक बार बनने के बाद कामगारों को दूसरे जिलों में काम करने के लिए दोबारा पंजीकरण नहीं करवाना पड़ेगा। डिजिटल कार्ड से वे दूसरे जिला में भी पंजीकृत रहेंगे

Apr 10, 2025 - 19:19
Apr 10, 2025 - 19:43
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हिमाचल में काम करने वाले श्रमिकों के बनेंगे डिजिटल कार्ड , अन्य जिला में काम करने को पहले करवाना पड़ता था पंजीकरण

यंगवार्ता न्यूज़ - चंबा  10-04-2025
जिला स्तर पर काम करने वाले कामगारों को प्रदेश के दूसरे जिलों में काम करने के लिए दोबारा पंजीकरण नहीं करवाना पड़ेगा। पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशानुसार वर्ष 2025-26 में श्रमिकों को डिजिटल कार्ड जारी किए जाएंगे। डिजिटल कार्ड एक बार बनने के बाद कामगारों को दूसरे जिलों में काम करने के लिए दोबारा पंजीकरण नहीं करवाना पड़ेगा। डिजिटल कार्ड से वे दूसरे जिला में भी पंजीकृत रहेंगे। 
साथ ही भवन एवं सन्ननिर्माण कामगार बोर्ड की ओर कार्यान्वित किया जा रही योजनाओं का भी लाभ आसानी से ले सकेंगे। प्रदेश सरकार की ओर कामगारों के लिए डिजिटल कार्ड बनाने की प्रक्रिया को शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिला स्तर पर कामगारों का पंजीकरण किया जाएगा। विभाग की ओर से एक पोर्टल तैयार किया है। इसमें कामगारों का पंजीकरण किया जाएगा और डिजिटल कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे। गौरतलब है कि भवन एवं सन्ननिर्माण कामगार बोर्ड में पंजीकृत कामगारों को सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। 
कामगारों के बच्चों को पढ़ाई में सहायता की जाती है। साथ ही घरों में प्रयोग के लिए इंडक्शन, वॉशिंग मशीन, साइकिल, सोलर लैंप दिए जाते हैं। जिला चंबा में भवन एवं सन्ननिर्माण कामगार बोर्ड में करीब 34,000 कामगार पंजीकृत हैं। वे सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। हाल ही में श्रमिकों को इंडक्शन भी वितरित किए गए हैं। जिला श्रम कल्याण अधिकारी श्वेता कुमारी ने बताया कि कामगारों को डिजिटल कार्ड मिलेंगे। इससे वे एक जिला से दूसरे जिला में काम कर सकेंगे और उन्हें दोबारा पंजीकरण की भी आवश्यकता नहीं रहेगी।

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