प्रदेश हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका में शिक्षा सचिव को अगली सुनवाई में ऑनलाइन पेश होने के दिए आदेश
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका में शिक्षा सचिव राकेश कंवर को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन पेश होने के आदेश दिए

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 23-08-2025
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका में शिक्षा सचिव राकेश कंवर को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन पेश होने के आदेश दिए हैं। आरोप लगाया गया है कि अदालत के आदेश के बावजूद याचिकाकर्ताओं को नियमित नहीं किया जा रहा है, जबकि उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति किया गया है।
मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जब याचिकाकर्ताओं को नियुक्त किया गया था, उस समय भर्ती नियमों में अनुबंध नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी अनुबंध नियुक्ति को नियमित नियुक्ति घोषित करने के लिए याचिका दायर की।
कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया, लेकिन विभाग की ओर से फैसले को लागू नहीं किया गया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार इस मामले में दोहरा रवैया अपना रही है। उन्होंने एक समान अन्य मामले का हवाला दिया, जिसमें 18 अगस्त 2025 के एक कार्यालय आदेश के तहत यह माना गया था कि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024 ऐसे मामलों में लागू नहीं होता है।
याचिकाकर्ताओं के मामले में इसी अधिनियम का हवाला देकर नियमितीकरण से इन्कार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग में कार्यरत पूर्णिमा कुमारी और अन्य की एक अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि अदालत के आदेश के बावजूद नियमित नहीं किया जा रहा है, जबकि उनसे कनिष्ठ (जूनियर) कर्मचारियों को पदोन्नति किया गया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने यह आदेश पूर्णिमा कुमारी और अन्य की एक अवमानना याचिका पर दिए हैं।
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