प्रदेश हाईकोर्ट में शिक्षा विभाग में डिमोट होने वाले 592 प्रवक्ताओं के मामले में आज होगी सुनवाई
शिक्षा विभाग में डिमोट होने वाले 592 प्रवक्ताओं के मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। संशोधित वरिष्ठता सूची बनाने के कारण टीजीटी से प्रवक्ता बने शिक्षकों का दर्जा कम होना
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 28-10-2025
शिक्षा विभाग में डिमोट होने वाले 592 प्रवक्ताओं के मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। संशोधित वरिष्ठता सूची बनाने के कारण टीजीटी से प्रवक्ता बने शिक्षकों का दर्जा कम होना है। हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना के मामले में स्कूल शिक्षा निदेशालय नई सूची बना रहा है।
मामले में निदेशालय की ओर से शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। शिक्षकों से पूछा गया है कि क्यों न उनकी पदोन्नति को वापस लिया जाए। उधर, विभिन्न शिक्षक संगठन निदेशालय के इस फैसले के विरोध में उतर आए हैं। शिक्षक संघ अपने स्तर पर भी हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं।
प्रदेश उच्च न्यायालय ने पूनम कुमारी बनाम राज्य सरकार मामले में 10 सितंबर 2024 को आदेश दिया था कि टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नति की वरिष्ठता सूची में आवश्यक संशोधन किए जाएं। नया संशोधित वरिष्ठता क्रम कानून के अनुसार तैयार किया जाए। कोर्ट ने आठ सप्ताह में यह प्रक्रिया पूरी करने को कहा था।
इसके बाद 19 फरवरी 2025 को प्रदेश भर्ती एवं सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तें अधिनियम अधिसूचित हुआ। जो 20 फरवरी से प्रभावी हो गया। इस अधिनियम के अनुसार अब नियमित नियुक्ति वाले कर्मचारियों को ही वरिष्ठता, पदोन्नति, वार्षिक वृद्धि आदि का लाभ मिल सकेगा।
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