हिमुडा के अनुचित भुगतान रोके जाने का सामना कर रहे भूस्वामियों के लिए हाईकोर्ट ने दी राहत
भूस्वामियों के संविदात्मक अधिकारों को सुदृढ़ करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि बेची गई कुल भूमि के क्षेत्रफल में कमी को भूमि के स्वामित्व में दोष नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें इस आधार पर भू स्वामियों को भुगतान रोक दिया गया था।
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 12-11-2025
भूस्वामियों के संविदात्मक अधिकारों को सुदृढ़ करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि बेची गई कुल भूमि के क्षेत्रफल में कमी को भूमि के स्वामित्व में दोष नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें इस आधार पर भू स्वामियों को भुगतान रोक दिया गया था।
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