हिमाचल में पंचायती राज चुनाव स्थगित , अधिसूचना जारी , जानिए अब कब होंगे चुनाव 

हिमाचल सरकार ने मानसून 2025 के कारण हुए भारी नुकसान और खराब सड़कों को देखते हुए पंचायती राज संस्थाओं के दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में होने वाले चुनावों को स्थगित करने का फैसला किया है। मुख्य सचिव और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 24(e) के तहत यह आदेश जारी किया

Oct 9, 2025 - 19:58
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हिमाचल में पंचायती राज चुनाव स्थगित , अधिसूचना जारी , जानिए अब कब होंगे चुनाव 
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यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  09-10-2025
हिमाचल सरकार ने मानसून 2025 के कारण हुए भारी नुकसान और खराब सड़कों को देखते हुए पंचायती राज संस्थाओं के दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में होने वाले चुनावों को स्थगित करने का फैसला किया है। मुख्य सचिव और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 24(e) के तहत यह आदेश जारी किया।
गौर हो कि मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला के उपायुक्तों ने पंचायती राज सचिव के माध्यम से अनुरोध किया है कि क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और मतदाताओं, मतदान कर्मियों व सामग्री की सुरक्षा के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आदेश जारी किए जाएं। प्रशासन और कर्मचारी आपदा राहत कार्यों में व्यस्त हैं, जिसके चलते वर्तमान में चुनाव कराना संभव नहीं। 
मुख्य सचिव ने आदेश दिया कि पंचायती राज चुनाव तब तक नहीं होंगे, जब तक राज्य में सड़क कनेक्टिविटी पूरी तरह बहाल नहीं हो जाती। इससे मतदाताओं और मतदान कर्मियों को असुविधा न हो और कोई भी मतदाता अपने वोट के अधिकार से वंचित न रहे। यह आदेश राज्य निर्वाचन आयोग, सभी प्रशासनिक सचिवों, डिवीजनल कमिश्नरों, उपायुक्तों और अन्य विभागों को भेजा गया है।

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