कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न , महिला अपराध एवं कन्या भ्रूण हत्या पर कार्यशाला  

ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव आकांक्षा डोगरा की अध्यक्षता में आज यहां ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से ‘कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निवारण अधिनियम, 2013)’ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। आकांक्षा डोगरा ने कहा कि जहां नारी की पूजा की जाती है वहां देवता निवास करते है

Aug 13, 2025 - 19:51
 0  18
कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न , महिला अपराध एवं कन्या भ्रूण हत्या पर कार्यशाला  
Paras School The Rose Orchid World School Admission Doon Valley Deeserve Media
Paras School The Rose Orchid World School Admission Doon Valley Deeserve Media
यंगवार्ता न्यूज़ - सोलन  13-08-2025

ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव आकांक्षा डोगरा की अध्यक्षता में आज यहां ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से ‘कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निवारण अधिनियम, 2013)’ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। आकांक्षा डोगरा ने कहा कि जहां नारी की पूजा की जाती है वहां देवता निवास करते है, इसलिए हम सभी को नारी का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक चेतना के माध्यम से अपराध एवं कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराई को रोकने एवं समाज में जागरूकता बढ़ाने पर बल देना चाहिए।

उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की पृष्ठ भूमि से लेकर वर्तमान प्रावधानों के बारे मे विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि कार्यालय में सभी अधिकारियों का कर्तव्य है कि महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करें। यदि किसी महिला अधिकारी एवं कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार के यौन शोषण की घटना होती है तो वह विभागीय स्तर पर गठित आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं किया गया हो तो स्थानीय शिकायत समिति को भी शिकायत की जा सकती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की झूठी शिकायत पाए जाने पर महिलाओं के विरूद्ध भी दण्ड के प्रावधान है। 
उन्होंने कहा कि सभी समितियां ऑनलाइन शी पोर्टल पर अपडेट होनी चाहिए। आकांक्षा डोगरा ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी होना आवश्यक है ताकि वह कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न सम्बन्धी अपराधों के खिलाफ आवाज उठा सके। उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न प्रकरणों की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए प्रकरणों की त्वरित सुनवाई करें ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि कई मामले में अज्ञानता एवं बदनामी के डर से महिलाओं के साथ होने वाले अपराध दर्ज नहीं हो पाते, कई महिलाएं अपराध होने के बाद भी शिकायत दर्ज कराने से सामाजिक बदनामी के डर से झिझकती हैं।
 उन्होंने सभी महिलाओं को अपने अधिकारों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी रखने की बात कही। कार्यशाला में भ्रष्टाचार विषय पर तथा इसकी ऑनलाइन शिकायत लोकपाल के समक्ष रखने की जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को नशा निवारण पर शपथ भी दिलाई गई। समेकित बाल विकास परियोजना अधिकारी सोलन कविता गौतम, पुलिस विभाग, चिकित्सा, शिक्षा विभाग तथा अन्य विभाग की महिला कर्मचारियों ने कार्यशाला में भाग लिया।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow