चिट्टा तस्करों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान , संगठित अपराध विधेयक विधानसभा में पास , ड्रग्स मिली तो भी 14 साल तक की सजा
चिट्टा तस्करी, नकली शराब बेचने और अन्य प्रकार के किसी संगठित अपराध से अगर किसी की मौत होती है तो दोषियों के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास तक का प्रावधान होगा। उसे 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी देना होगा। नशे से कमाई की संपत्ति जब्त की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने की ओर से विधानसभा के सदन पटल पर रखा गया हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध विधेयक शुक्रवार को ध्वनिमत से पारित किया गया।
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 28-03-2025
चिट्टा तस्करी, नकली शराब बेचने और अन्य प्रकार के किसी संगठित अपराध से अगर किसी की मौत होती है तो दोषियों के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास तक का प्रावधान होगा। उसे 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी देना होगा। नशे से कमाई की संपत्ति जब्त की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने की ओर से विधानसभा के सदन पटल पर रखा गया हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध विधेयक शुक्रवार को ध्वनिमत से पारित किया गया। अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून का रूप लेगा। विधेयक के अनुसार जो कोई संगठित अपराध के लिए उकसाता है, प्रयास करता है, षड्यंत्र रचता है, जानबूझकर उसे अंजाम देने में मदद करता है या संगठित अपराध की तैयारी के लिए किसी अन्य कार्य में संलग्न होता है, उसे कम से कम एक साल के कारावास से दंडित किया जाएगा। सजा आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है।
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